विजय माल्या मामला: बैंकों को मिले 792 करोड़ रुपए, 58 फीसदी नुकसान की हुई भरपाई

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नई दिल्ली। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को कर्ज देने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के खातों में और 792 करोड़ रुपये स्थांतरित कर दिए गए हैं। यह जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि यह रकम धन शोधन निरोधक कानून के तहत माल्या …

नई दिल्ली। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को कर्ज देने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के खातों में और 792 करोड़ रुपये स्थांतरित कर दिए गए हैं। यह जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि यह रकम धन शोधन निरोधक कानून के तहत माल्या के नाम के कुछ शेयर बेचकर प्राप्त की गई है।

ईडी ने दावा किया कि भगोड़े व्यापारी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और माल्या द्वारा की गयी कथित बैंक धोखाधड़ी के मामलों में 58 फीसदी नुकसान की भरपाई की जा चुकी हैं। ईडी ने एक बयान में कहा, ”विजय माल्या मामले में एसबीआई के नेतृत्व वाले समूह को किंगफ़िशर एयरलाइंस के शेयरों की बिक्री के जरिये 792.11 करोड़ रुपये वसूल किए थे। इन शेयरों को प्रवर्तन निदेशालय ने एसबीआई के नेतृत्व में ऋणदाता बैंकों को सौंपा था।”

इन शेयरों को ईडी ने इन शेयरों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया था। इससे पिछले महीने भी इसी मामले में बैंकों के समूह को शेयरों की बिक्री के माध्यम से 7,181 करोड़ रुपये मिले थे। ब्रिटेन भाग गए माल्या के खिलाफ ईडी और सीबीआई 9,000 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी की जांच कर रही हैं, जो उनकी अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ी है।

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