हल्द्वानी: प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू की बढ़ाई अवधि, जारी की नई गाइड लाइन

हल्द्वानी, अमृत विचार। जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने बताया कि शासन से मिले निर्देशानुसार संपूर्ण नैनीताल जनपद में 18 से 25 मई की सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। कोविड कर्फ्यू में शासन की गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि किराना की दुकानें सिर्फ 21 मई की सुबह …
हल्द्वानी, अमृत विचार। जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने बताया कि शासन से मिले निर्देशानुसार संपूर्ण नैनीताल जनपद में 18 से 25 मई की सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। कोविड कर्फ्यू में शासन की गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि किराना की दुकानें सिर्फ 21 मई की सुबह सात से 10 बजे तक ही खुलेंगी। वहीं सरकारी गल्ला, सब्जी, दूध, मीट की दुकानें सुबह सात से दस बजे तक प्रतिदिन खुल सकती हैं।
पशुचारा, कीटनाशक, खाद, बीज, भंडारण परिवहन को भी इस अवधि में संचालन की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, रसोई गैस, पानी के टैंकर से वितरण किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, मेडिकल लैब, कलेक्शन सेंटर भी खुले रहेंगे । उद्योगों पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन मानकों का पालन करना होगा। बैंक सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगे। मंडियों में भी सिर्फ किसान, रिटेलर को ही अनुमति होगी। निकाय सार्वजनिक स्थल, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों आदि को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा।
आवश्यक सेवा के दफ्तर खुलेंगे लेकिन 50 % स्टाफ के साथ
डीएम गर्ब्याल ने बताया कि इस अवधि में सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जाएगा । प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा।
अंतर्राज्यीय यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट व स्मार्ट सिटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
अंतर्राज्यीय यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट व देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तभी उन्हें नैनीताल जनपद में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को सात दिन का आईसोलेशन अपनी ग्राम पंचायतों में बने क्वारंटाइन सेंटर में पूरा करना होगा। इस अवधि में उनमें लक्षण् नहीं आते हैं तो उन्हें घर भेजा जाएगा।
तीमारदारों को आवाजाही के लिए डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य
शासन से जारी नई एसओपी के अनुसार इमरजेंसी रोगियों, तीमारदारों को आवाजाही के लिए डॉक्टर का पर्चा रखना अनिवार्य होगा। वैक्सीनेशन के लिए निकल रहे लोगों को पंजीयन दिखाना होगा। ट्रेन, हवाई जहाज से यात्रा के लिए टिकट दिखाना अनिवार्य है।
डीएम गर्ब्याल ने बताया कि माल वाहन वाहनों के लिए छूट रहेगी। सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को ऑफिस की आवाजाही के लिए भी छूट रहेगी। इमरजेंसी में ऑटो, टैक्सी की आवाजाही, मेडिकल कर्मचारियों, वैक्सीनेशन व कोविड-19 टेस्ट वाहनों के लिए भी छूट रहेगी। निजी वाहन 50% क्षमता से चलेंगे।
मीडिया को आवाजाही में छूट
अंतर्राज्यीय परिवहन 50% यात्रियों के साथ संचालन की अनुमति होगी। मीडिया को आईकार्ड के साथ आवाजाही पर छूट रहेगी। हालांकि उन्हें शासन से जारी गाइडलान का सख्ती से पालन करना होगा।
शादी के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
डीएम डीएस गर्ब्याल ने बताया कि शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों को ही अनुमति होगी और उनको भी आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए फिलहाल शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी लिया जा सकता है।
ये संस्थान पूरी तरह रहेंगे बंद
सभी शिक्षण संस्थान, शराब की दुकानें, बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। होटल एवं रेस्टोरेंट में सिर्फ किचन सर्विस चलेगी और होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।