देहरादून: सौ से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे होली मिलन कार्यक्रमों में

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देहरादून,अमृत विचार। प्रदेश में 28 व 29 मार्च को होली आयोजनों को लेकर सरकार ने गाइड लाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से गाइड लाइन को लेकर दिशा-निर्देशों के तहत होली मिलन समारोहों में अधिकतम सौ लोग ही शामिल हो सकेंगे। आयोजनों में केंद्र सरकार की गाइड लाइन का पालन करना …

देहरादून,अमृत विचार। प्रदेश में 28 व 29 मार्च को होली आयोजनों को लेकर सरकार ने गाइड लाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से गाइड लाइन को लेकर दिशा-निर्देशों के तहत होली मिलन समारोहों में अधिकतम सौ लोग ही शामिल हो सकेंगे। आयोजनों में केंद्र सरकार की गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।

गाइड लाइन में कहा गया है कि होलिका दहन के लिए कार्यक्रम की क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों (अधिकतम 100) के लिए अनुमित होगी। सभी लोग मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। समारोह के आयोजक थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि व्यवस्था भी करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा पान, तेज म्यूजिक, लाउडस्पीकर के प्रयोग की मनाही की गई है। कैंटोनमेंट जोन में होली खेलना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। होली के अलावा अन्य त्योहारों पर भी आयोजनों में अधिकतम 100 लोगों के प्रतिभाग का नियम लागू रहेगा।

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