बरेली: इज्जतनगर मंडल के डीआरएम, एस्टेट अफसर को अवमानना नोटिस

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अमृत विचार, नैनीताल/बरेली। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर रेलवे के एस्टेट अफसर (संपत्ति अधिकारी) विवेक कुमार और इज्जतनगर बरेली के डीआरएम आशुतोष पंत को अवमानना नोटिस जारी किया है। हल्द्वानी के रहने वाले रविशंकर जोशी ने इस …

अमृत विचार, नैनीताल/बरेली। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर रेलवे के एस्टेट अफसर (संपत्ति अधिकारी) विवेक कुमार और इज्जतनगर बरेली के डीआरएम आशुतोष पंत को अवमानना नोटिस जारी किया है।

हल्द्वानी के रहने वाले रविशंकर जोशी ने इस मामले में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि न्यायालय ने 21 नवम्बर, 2019 को आदेश पारित कर रेलवे के अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि हल्द्वानी स्थित गफूरबस्ती में हुए अतिक्रमण के मामले में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएं।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि रेलवे के इज्जतनगर कार्यालय में 4365 मामले लंबित हैं और रेलवे की ओर से एक भी मामले का निपटारा नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव सिंह बिष्ट ने बताया कि मामले को सुनने के बाद अदालत ने दोनों अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है।

2016 में दायर हुई थी जनहित याचिका

याचिकाकर्ता की ओर से 2016 में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि गौला नदी पर अवैध खनन हो रहा है। इससे नुकसान हो रहा है। रेलवे की भूमि पर मौजूद अतिक्रमणकारी अवैध खनन कर रहे हैं। इसके बाद अदालत ने 9 नवम्बर 2016 को आदेश पारित कर अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश दिये थे।

इसके बाद अतिक्रमणकारियों की ओर से इस आदेश को देश की उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी। शीर्ष अदालत ने मामले पर रोक नहीं लगाते हुए अतिक्रमणकारियों को तीन सप्ताह की मोहलत दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से 2019 में उच्च न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके बाद अदालत ने 21 नवम्बर 2019 को आदेश जारी कर कहा था कि अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनकर 31 मार्च 2020 तक आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएं।

यह एक पुराना मामला है जिसमें नोटिस दिया गया है। कोर्ट के आदेशानुसार कार्य किया जा रहा है। कोर्ट जो भी जवाब मांगेगा हमारी तरफ से दिया जाएगा। -आशुतोष पंत, डीआरएम, इज्जतनगर मंडल

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