बरेली: 25 दिसंबर से हो जाएंगे पूर्व प्रधान, नहीं कर सकेंगे भुगतान

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अमृत विचार, बरेली। 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। रात 12 बजे के बाद उनके डोंगल निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। इसके बाद वे किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं करा पाएंगे। अगर किसी ने इसके बाद भी भुगतान किया तो संबंधित ब्लॉक के एडीओ पंचायत व सचिव …

अमृत विचार, बरेली। 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। रात 12 बजे के बाद उनके डोंगल निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। इसके बाद वे किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं करा पाएंगे। अगर किसी ने इसके बाद भी भुगतान किया तो संबंधित ब्लॉक के एडीओ पंचायत व सचिव जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने आदेश जारी किए हैं।

ग्राम प्रधानों के कार्यकाल के चंद घंटे शेष हैं। डीपीआरओ धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जारी आदेश के मुताबिक 25 दिसंबर की रात 12 बजे जनपद की समस्त 1193 ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों की बात पर यकीन करें तो 12 बजे के बाद ग्राम प्रधान किसी तरह का भुगतान ग्राम सभा निधि से नहीं कर पाएंगे। न ही राज्य वित्त आयोग की धनराशि निकाल पाएंगे।

भुगतान पूरी तरह वर्जित कर दिया जाएगा। अगर किसी प्रधान ने गलत तरीके से धनराशि का उपयोग किया तो उस ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी पंचायत व ग्राम पंचायत सचिव जिम्मेदार होंगे। इधर, अचानक शासन से फरमान जारी होती है तमाम प्रधानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें भुगतान को लेकर चिंता सता रही है। बताया जा रहा है जिले की कई ग्राम पंचायतों के खातों में लाखों रुपये कुछ समय के लिए फंस जाएगा। वहीं बताया यह भी जा रहा है ग्राम पंचायतों के खाते में अभी भी राज्य वित्त एवं 15वें वित्त से मिली धनराशि में से 15 फीसदी धन शेष है।

एडीओ पंचायत अनुमति लेकर भुगतान कर सकेंगे

जिले की समस्त पंचायतों में पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय बनाए जाने हैं। कई ग्राम पंचायतों में इनका निर्माण होना बाकी है। इसलिए पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह के जारी आदेश से प्रधान परेशान हैं। शुक्रवार रात 12 बजे के बाद वह किसी तरह का भुगतान ग्राम निधि से नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं शौचालयों के निर्माण की धनराशि के भुगतान पर भी रोक लगा दी है। इसलिए भी कई प्रधान परेशान हैं। बताया जा रहा है एडीओ पंचायत अनुमति लेकर ग्राम निधि से भुगतान कर सकेंगे।

25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पंचायती राज निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। ग्राम प्रधान और सचिवों को भी इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। 25 दिसंबर के बाद से ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। -धर्मेंद्र कुमार, डीपीआरओ

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