दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकते हैं

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकते हैं

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकते हैं। इस संबंध में महासंघ को आठ जनवरी 2021 तक चुनाव का निश्चित कार्यक्रम भी तैयार करने का निर्देश दिया। हाहा न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने उत्तर प्रदेश अमैच्योर मुक्केबाजी संघ की याचिका पर 18 दिसंबर …

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकते हैं। इस संबंध में महासंघ को आठ जनवरी 2021 तक चुनाव का निश्चित कार्यक्रम भी तैयार करने का निर्देश दिया। हाहा

न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने उत्तर प्रदेश अमैच्योर मुक्केबाजी संघ की याचिका पर 18 दिसंबर को यह निर्देश दिया। प्रदेश संघ ने बीएफआई को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार या 31 दिसंबर से पहले कभी भी चुनाव संपन्न कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। अदालत ने केंद्र और बीएफआई को नोटिस भेजकर इस मामले पर उनका पक्ष भी जानना चाहा है।

अदालत ने यह भी कहा कि बीएफआई 24 दिसंबर को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये आम सभा की आपात बैठक बुलाने को तैयार है। जिसमें कार्यकारी परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन से छह महीने के लिये बढाया जायेगा। लेकिन साथ ही यह दावा भी कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के जरिये चुनाव कराना संभव नहीं है।

अदालत ने कहा ,” कई संघ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही चुनाव करा रहे हैं ।”अदालत ने यह भी कहा कि 24 दिसंबर को होने वाली बैठक में लिया गया कोई भी फैसला उसके अगले आदेश पर निर्भर करेगा। मामले की अगली सुनवाई आठ जनवरी 2021 को होगी । बीएफआई महासचिव के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोरोना महामारी के कारण चुनाव स्थगित करने की कोई जरूरत नहीं है । बीएफआई अध्यक्ष ने महामारी का हवाला देकर चुनाव स्थगित करने की सूचना दी थी। जिसके बाद संघ ने अदालत की शरण ली । प्रदेश संघ ने यह भी आरोप लगाया कि अध्यक्ष पद के लिये किसी के नामांकन भरने के कारण चुनाव स्थगित किया गया है।

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