बरेली: विहिप के हाथों में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह की कमान

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

बरेली,अमृत विचार। अयोध्या में बन रहे श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए धन संग्रह की कमान विश्व हिंदू परिषद को सौंपी गई है। इसमें मोटी रकम देने वाले दानदाता को धारा 80 जी के तहत आयकर से छूट भी मिलेगी। मंदिर के लिए किसी भी धर्म के लिए लोग स्वेच्छा से धन दे सकते हैं। …

बरेली,अमृत विचार। अयोध्या में बन रहे श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए धन संग्रह की कमान विश्व हिंदू परिषद को सौंपी गई है। इसमें मोटी रकम देने वाले दानदाता को धारा 80 जी के तहत आयकर से छूट भी मिलेगी। मंदिर के लिए किसी भी धर्म के लिए लोग स्वेच्छा से धन दे सकते हैं। इसके लिए तैयारी बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है।

श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान 15 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए विहिप को जिम्मेदारी दी गई है। इसे सही तरीके से धरातल पर उतारने के लिए रविवार को ब्रज प्रांत के विहिप नेताओं की बैठक बरेली में आयोजित की गई है। इसमें सभी 14 जनपदों के जिम्मेदार पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।

श्रीराम मंदिर निर्माण को पूरा करने के लिए किए जा रहे धन संग्रह की सब से बड़ी खासियत तो यह भी है कि पांच हजार से अधिक की रकम रसीद बुक के जरिए दी जाएगी। इसमें दानदाता को आयकर में राहत भी मिलेगी जबकि 10, 100, 1000, 5000 रुपये के कूपन की व्यवस्था भी की गई है। सबसे कम 10 रुपये के कूपन के पीछे धन के साथ जनशक्ति को जोड़ने की मंशा है। इसके लिए सभी हिंदूवादी संगठनों को कूपन दिया जाएगा जो शहर से गांव तक घर-घर जाएंगे। हर परिवार और सदस्य से धन संग्रह करेंगे। इससे लोगों की आस्था अयोध्या के श्रीराम मंदिर के साथ जुड़ेगी।

क्या है धारा 80जी
श्रीराम मंदिर निर्माण में दान देने पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयकर कानून की धारा 80 जी के तहत राहत दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और सार्वजनिक पूजन स्थल की श्रेणी में रखा गया है। दानदाताओं को वित्त वर्ष 2020-21 से टैक्स में छूट मिलेगी। आयकर की धारा 80 जी के तहत कोई भी व्यक्ति, एचयूएफ या कंपनी किसी फंड या चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान पर टैक्स छूट ले सकता है। इसमें अगर कोई संस्था दान देती है तो वह सरकारी अभिलेख में रजिस्टर्ड जरूर होनी चाहिए। इस कटौती का फायदा कोई भी व्यक्ति या करदाता ले सकता है। उसे दान करने में तय शर्तों का ध्यान रखना होगा। यह योगदान चेक या कैश के माध्यम से किया जा सकता है।

“श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान के तहत हर परिवार और सदस्य से सहयोग लिया जाना लक्ष्य है। इसके लिए ब्रज प्रांत की बैठक रविवार को होनी है। इसमें कूपन और रसीद बुक दोनों माध्यम से धन लिया जाना है। किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर दान देता है तो लिया जाएगा। इसकी बाध्यता नहीं है। दान देने वालों को नियमानुसार आयकर में छूट भी मिलेगी।” -पवन अरोड़ा, विहिप के विभाग अध्यक्ष, बरेली-बदायूं

संबंधित समाचार