चार साल की सजा : भैंस खोलते समय पड़ोसी ने किशोरी से की थी अश्लील हरकत, दोष सिद्ध होने पर अदालत ने सुनाया फैसला

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Published By Vinay Shukla
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Court's decision : अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पातें हुए पिंटू उर्फ पुनीत कुमार चतुर्वेदी थाना सांगीपुर को चार साल के कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति व उसके पुनर्वास हेतु प्रदान किया जाएगा।

राज्य की ओर से पैरवी विषेश लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की। वादिनी मुकदमा के अनुसार 17 जुलाई 2015 को शाम सात बजे घटना हुई। जब घर से कुछ दूर भैंस लाने गई थी वहां पर पिंटू उसे पुनीत पहले से ही घात लगाकर बैठा था। जैसे भैंस की रस्सी खोलने लगी पीछे से पकड़कर जोर जबरदस्ती करने लगा तथा उसे जान से मारने की धमकी भी दी। चीखने पर चाचा,मम्मी और कई लोग एकत्र हो गए तब वह सभी को गोली मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पीडिता का कपड़ा भी फाड़ दिया। घटना के समय पीड़िता  की 15 साल थी। अभियोजन की ओर से पांच गवाहों के माध्यम से आठ प्रदर्शो को साबित कराया गया

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