बलरामपुर: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, लगाया 125000 रुपए का अर्थदंड

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Published By Vishal Singh
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बलरामपुर, अमृत विचार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने हत्या के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज ने दोनों को 125000-125000 रुपए अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड में से 150000 रुपए मृतक की पत्नी को देने का आदेश जिला जज ने दिया है। 

कोतवाली देहात में 22 अप्रैल 2019 को ग्राम दुर्गापुर निवासी राम मनी पाण्डेय ने मुकदमा लिखाने के लिए लिखित प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि गांव के ही रमेश कुमार मिश्र और जय प्रकाश मिश्र ने मेरे बेटे उमेश कुमार पाण्डेय पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। काफी लोगों ने बचाने का प्रयास किया। मेरे बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। इन लोगों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। इलाज के दौरान उमेश की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच के बाद दोनों के खिलाफ हत्या और जान से मारने की धमकी देने के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। 

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने 11 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिला जज ने रमेश कुमार और जय प्रकाश को हत्या और जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 125000-125000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषियों को 4-4 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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