सुलतानपुर: किन्नर ने धोखे से रचाई शादी, जेवर और पैसा हड़पने का आरोप
सुलतानपुर, अमृत विचार। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुक्ता त्यागी ने लड़की बनकर किन्नर द्वारा धोखे से निकाह कर जेवर और रकम हड़पने के आरोप में थानाध्यक्ष चांदा को केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। चांदा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया है कि पूर्व परिचित इरशाद अली, इरफान अली और कलाम उर्फ गुड्डू ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर लड़की की जगह एक किन्नर से धोखे से निकाह करवा दिया।
आरोप है कि निकाह के समय पीड़ित द्वारा दिए गए लाखों रुपये मूल्य के आभूषण व कपड़े विदाई के समय आरोपी अपने साथ ले गए और अब उन्हें वापस करने से इंकार करते हुए उससे दस लाख रुपये की रंगदारी मांग रहे हैं। पुलिस में शिकायत पर कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली थी।
ठगी के मामले में कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश
सुलतानपुर, अमृत विचारः सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने बीमा कंपनी के नाम पर ठगी करने के आरोप में शहर कोतवाल को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोतवाली नगर के नई सब्जी मंडी मेजरगंज निवासी पीड़ित अशोक कुमार अग्रहरि ने आरोप लगाया है कि उसकी दुकान पंजाब नेशनल बैंक, चौक सब्जी मंडी के सामने स्थित है। वहीं पर कार्यरत पीएनबी मेट लाइफ के रिलेशनशिप मैनेजर प्रशांत सिन्हा एवं उनके जीजा संदीप कुमार वर्मा ने उससे 10 फरवरी 2019 को एक लाख रुपये नकद लेकर फर्जी बीमा पॉलिसी दे दी।
पांच वर्षों बाद जब पॉलिसी की मिच्योरिटी पर पैसा लेने बैंक पहुंचा तो पता चला कि उसके नाम कोई पॉलिसी ही दर्ज नहीं है। पुलिस में शिकायत पर कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने प्रकरण की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से प्रथम दृष्टा संज्ञेय अपराध की पुष्टि होने पर शहर कोतवाल को केस दर्ज करने एवं 7 दिन के भीतर अनुपालन आख्या अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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