वाहनों की टैक्स दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि, हर साल स्वत: होगी वृद्धि
हल्द्वानी, अमृत विचार: परिवहन विभाग की ओर से वाहनों के लिए निर्धारित नए टैक्स रेट लागू हो चुके हैं। विभाग ने टैक्स दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि की है। पूर्व में वाहनों की टैक्स दरों में संशोधन किया गया था, जो इस माह से लागू हो चुका है। नए संशोधन के अनुसार हर साल वाहनों की टैक्स दरों में स्वत: 5 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। नई दरों को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में भी संशोधित किया जाएगा।
नई दरों के अनुसार दोपहिया और तिपहिया वाहन (तीन सीटर के लिए) 924 रुपये प्रतिवर्ष, तिपहिया वाहन (तीन सीटर से अधिक व 6 सीटर से कम ) के लिए 1155 रुपये प्रतिवर्ष, मालवाहक वाहन (3 हजार किग्रा से कम) के लिए 1386 रुपये प्रतिवर्ष, मोटर कैब और टैक्सी कैब के लिए 2205 रुपये प्रतिवर्ष, कृषि के अलावा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर के लिए 1050 रुपये प्रतिवर्ष, ड्राइविंग स्कूल के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन के लिए 2310 रुपये प्रतिवर्ष, निजी वाहन के लिए 693 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि बीती 1 अप्रैल से नई दरें लागू कर दी गई हैं और प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से दरों में बढ़ोत्तरी होगी।
