बदायूं : कुकर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास, 61 हजार जुर्माना

पीड़ित केा चिकित्सा व्यय के रूप में दी जाएगीग जुर्माना की आधी धनराशि

बदायूं : कुकर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास, 61 हजार जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। तकरीबन एक साल पुराने कुकर्म करने के मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 61 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित को उसके चिकित्सा व्यय के रूप में देने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 5 फरवरी 2024 को तहरीर देकर बताया था कि उसका लगभग छह साल का बेटा घर के सामने खेल रहा था। दोपहर लगभग साढ़े तीन बबजे मोहल्ले में रहने वाला अंशु उनके बेटे को उठाकर ले गया। करण नाम के युवक ने उसे बच्चे को ले जाते भी देखा। परिजन और मोहल्ले के लोग बच्चे की तलाश में गए। एक जगह पर अंशु ने बच्चे के हाथ मफलर से बांधते थे और उसके कपड़े भी उतार रखे थे। उसके साथ कुकर्म करने की कोशिश कर रहा है। बच्चे को बचा लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की। साक्ष्य संगलित करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर और दलील सुनने के बाद अंशु को सजा सुनाई।

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