प्रयागराज: शंकर-पार्वती के लोगों के साथ प्रचारित 'बीड़ी' ब्रांड के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज

Amrit Vichar Network
Published By Vishal Singh
On

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकर- पार्वती छाप लोगो के साथ 'बीड़ी' ब्रांड के प्रचार और बिक्री के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को खारिज करते हुए याची को कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने का अधिकार दिया। उक्त आदेश में मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने आदर्श कुमार की याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। याचिका में देवी- देवताओं के नाम पर बीड़ी की बिक्री करने वाले विपक्षी को ऐसा करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। 

याची का कहना है कि देवी-देवताओं के नाम पर 'बीड़ी' की बिक्री से उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मालूम हो कि गत वर्षों से 'बीड़ी' ब्रांड का निर्माण उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरियावां इलाके में किया जा रहा है। उत्पाद की पैकेजिंग पर भगवान शंकर और पार्वती की तस्वीरें छपी हैं, जिससे आहत होकर याची ने वर्तमान याचिका दाखिल की है। हालांकि याचिका को निराधार मानते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

ये भी पढ़ें- Prayagraj News : मनुस्मृति के पन्ने फाड़ने वाली राजद प्रवक्ता को जमानत देने से किया इनकार

संबंधित समाचार