हमीरपुर में हत्या के प्रयास में दो दोषियों को सात-सात साल की सजा: अब इतने हजार का भरना होगा जुर्माना...
हमीरपुर, अमृत विचार। हत्या प्रयास के साढ़े सात साल पुराने मामले में जिला सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने 28 पृष्ठ में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो दोषियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने अदालत को बताया कि जलालपुर थानाक्षेत्र के ममना गांव निवासिनी पीड़ित मां कुसुम ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसका बेटा अनिल कुशवाहा घर के बगल में बने कच्चे मकान में पान-पुडिया की दुकान किए है। 23 जुलाई 2017 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उसका बेटा दुकान के बगल में बैठा अरहर की लकड़ी बिन रहा था। वह व उसका पति एवं उसकी सास सुमतरानी भी वहीं बैठे थे।
तभी उसके गांव का अनिल व मिलन अहिरवार आए और मिलन ने गुटका मांगा तो उसका बेटा उठकर दुकान से गुटका देने गया कि तभी अनिल ने उसके बेटे को जान से मारने की नियत से पेट में चाकू मार दिया। उसने व उसके पति एवं सास ने उसे पकड़ लिया और दूसरा मौके से भाग निकला। तभी बेटे की हालत देखकर वह लोग घबड़ा गए और आरोपी भी छुड़ाकर भाग गया।
गंभीर अवस्था में बेटे को लेकर सरीला सीएचसी आए, जहां से उसे चिकित्सकों ने उरई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों दोषियों अनिल व मिलन को सजा सुनाई है।
