डाक टिकटों में हेरफेरीः मेसर्स इंद्रधनुष के मालिक तरुण भगोली को सात साल की सजा

डाक टिकटों में हेरफेरीः मेसर्स इंद्रधनुष के मालिक तरुण भगोली को सात साल की सजा

लखनऊ, अमृत विचार: रेलवे भर्ती सेल, लाजपत नगर, नई दिल्ली को आवेदकों द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र पर पुराने डाक टिकटों को उखाड़ कर उन्हें रसायन से साफ करके पुनः इस्तेमाल करने के तीन मामलों में लखनऊ की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश श्याम मोहन जायसवाल ने मेसर्स इंद्रधनुष के मालिक तरुण भगोलीवाल को सात वर्ष के कठोर कारावास व कुल एक लाख 90 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

अदालत में चल रहे पहले मामले के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण कानपुर की ओर से आरोपी तरुण भगोलीवाल व राजेंद्र कुमार कुरील के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इस मामले की रिपोर्ट डिप्टी चीफ पोस्ट मास्टर प्रथम कानपुर प्रधान डाकघर श्रीराम शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया कि प्रधान डाकघर कानपुर के छटाई अनुभाग में फरवरी माह में रेलवे भर्ती सेल, उत्तर रेलवे द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को प्रेषित किए जाने वाले पत्र पाए गए। इन पत्रों में काफी पत्रों पर पूर्व में प्रयोग किए गए डाक टिकटों को उखाड़ कर उन्हें रसायन से साफ किया गया था, इन पत्रों की जब विस्तृत जांच की गई तो पाया गया कि कुल 96,491 पत्रों में से 13,891 पत्रों पर पूर्व में प्रयोग किए गए डाक टिकटों को उखाड़ कर उन्हें रसायन से साफ करके पुनः इन पत्रों पर चिपकाया गया है। 

आरोप लगाया गया है कि इस अपराधिकृत्य से डाक विभाग को पाँच रुपये प्रति पत्र की दर से 69,455 रुपए का नुकसान हुआ। जांच में पता चला कि उक्त कार्य का ठेका मैसर्स इंद्रधनुष कंपनी के मालिक तरुण भगोलीवाल को दिया था। दूसरे मामले की रिपोर्ट लखनऊ के थाना महानगर थाने में तरुण भगोलीवाल व मिठाई राम के विरुद्ध अधीक्षक सीनियर सुपरिटेंडेंट राम लखन सिंह ने दर्ज कराई थी। इस मामले में दो लाख 82 हजार 500 रुपये की क्षति पहुंचाई गई। तीसरे मामले की रिपोर्ट भी जनपद लखनऊ के महानगर थाने पर उप अधीक्षक डाकघर कार्यालय प्रवर अधीक्षक डाकघर लखनऊ मंडल न्यू हैदराबाद सूरज सिंह द्वारा दिखाई गई थी।

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