प्रयागराज : नरसिंहानंद 'एक्स' पोस्ट मामले में जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 3 मार्च तक बढ़ी

Amrit Vichar Network
Published By Virendra Pandey
On

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के विवादित पुजारी यति नरसिंहानंद के भाषण पर ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के कथित 'एक्स' पोस्ट (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के कारण होने वाली गिरफ्तारी पर 3 मार्च तक रोक बढ़ा दी है। राज्य की ओर से उपस्थित सरकारी अधिवक्ता द्वारा स्थगन की मांग के बाद न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राहत बढ़ा दी।

मालूम हो कि जुबैर पर गाजियाबाद पुलिस ने अक्टूबर 2024 में एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उन पर विवादित पुजारी यति नरसिंहानंद के एक सहयोगी की शिकायत के बाद धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है, जिसमें बाद में बीएनएस की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य) के तहत अपराध जोड़ा गया। जुबैर ने उक्त एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

यह भी पढ़ें: प्रयागराज: संभल की शाही जामा मस्जिद की मरम्मत और सजावट के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित

संबंधित समाचार