यूसीसी में विवाह पंजीकरण पर नहीं मिलेगा डोमिसाइल

Amrit Vichar Network
Published By Pawan Singh Kunwar
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देहरादून, अमृत विचार: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भ्रामक तथ्यों के प्रचार पर राज्य गृह विभाग ने कानूनी चेतावनी जारी की है। गृह विभाग द्वारा शनिवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि, संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर यूसीसी के कुछ प्रावधानों को लेकर कुछ व्यक्तियों द्वारा भ्रामक और गलत जानकारी फैलाई जा रही है, जैसे कि उत्तराखंड में यूसीसी में विवाह पंजीकरण कराने से बाहरी लोगों को राज्य का निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) मिल जाएगा, यह गलत और भ्रामक तथ्य है। 

 

यूसीसी के तहत विवाह या अन्य पंजीकरण का राज्य के निवास प्रमाणपत्र से कोई संबंध नहीं है और न ही किसी व्यक्ति को विवाह या अन्य पंजीकरण के आधार पर उत्तराखंड का निवास प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने का यूसीसी में कोई प्रावधान है। 

 

गृह विभाग के अनुसार, यूसीसी को लेकर अफवाह फैलाना, भ्रामक या झूठी जानकारी प्रसारित करना कानूनन अपराध है, ऐसा कोई व्यक्ति या समूह जो भ्रामक सूचना प्रचारित/प्रसारित करेगा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचें। यदि किसी को यूसीसी से संबंधित किसी भी प्रावधान पर संदेह या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो वे गृह विभाग, उत्तराखंड सरकार से आधिकारिक माध्यमों पर संपर्क कर सकते हैं।