रामपुर : 16 महीने बाद जेल से रिहा होंगे अब्दुल्ला आजम, हरदोई जेल में काट रहे सजा

Amrit Vichar Network
Published By Bhawna
On

रामपुर, अमृत विचार। मंगलवार को पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से जमानत मिल गई। 16 माह के बाद अब्दुल्ला आजम खां हरदोई जेल से बाहर आएंगे। पूर्व विधायक 18 अक्टूबर 2023 से जेल में सजा काट रहे हैं। बता दें कि सूबे में आई भाजपा सरकार ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां और उनके परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। उसके बाद से आजम और उनके परिवार की चारों ओर से घेराबंदी कर दी गई थी।

अब्दुल्ला आजम पर अलग-अलग मामलों में 45 मुकदमें दर्ज हुए थे। जिसमें पैनकार्ड, पासपोर्ट, छजलैट प्रकरण, शत्रु संपत्ति समेत कई मामले हैं। दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को आजम खां उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और डॉ. तजीन फात्मा को  सात-सात साल की कैद और जुर्माना भी लगाया था। उसके बाद जेल चले  गए थे। तभी से अब्दुल्ला आजम खां हरदोई जेल में सजा काट रहे थे। 

इस मामले में उनको पहले जमानत मिल चुकी है। जबकि, शत्रु संपत्ति में हेराफेरी करने के मामले में पुलिस ने अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया था। उसमें मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने अब्दुल्ला को आदेश दिया है कि 20-20 हजार रुपये के दो जमानती और इतनी ही धनराशि का मुचलका दाखिल करने पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में चार शर्तें भी लगाई हैं। जिसमें  कहा है कि बिना न्यायायल की अनुमति के अब्दुल्ल आजम देश नहीं छोड़ेंगे, प्रत्येक तिथि पर न्यायायल में हाजिर होंगे और गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे एवं विचारण में पूरा सहयोग करेंगे।

छजलैट प्रकरण में आजम को दो साल की हो चुकी कैद
2 जनवरी 2008 को पूर्व मंत्री आजम खां परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खां की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली थी। इसके विरोध में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। इसकी सूचना मिलने पर आसपास के जनपदों से सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। आरोप है कि आम जनता को उकसाकर सड़क जाम करते हुए बवाल किया था और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। इस मामले में रामपुर के पूर्व विधायक आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सहित कई आरोपी बनाए गए थे। जिसके चलते फरवरी 2023 में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा हुई है।

एक मामले में हो चुके है बरी
सपा नेता आजम खां उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, भाई और भतीजे सहित चार लोगों पर पड़ोसी से मारपीट करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। जिसके चलते कुछ माह पहले चारों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था।

ये भी पढ़ें : रामपुर : शत्रु संपत्ति खुर्द-बुर्द मामले में अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से मिली जमानत, हरदोई जेल में हैं बंद

 

संबंधित समाचार