Kanpur News : धारा 163 लागू, कई चीजों पर लगाई गई पाबंदियां : अपर पुलिस आयुक्त एवं व्यवस्था ने जारी किए निर्देश
Kanpur, Amrit Vichar : शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था हरीश चंदर ने निर्देश जारी किए हैं, कि धारा (163) मंगलवार से 18 अप्रैल 2025 तक लागू की गई है। उनके अनुसार 10 वीं और 12 वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने हैं। साथ ही महाशिवरात्रि, होली, रमजान माह, ईद-उल-फितर भी आने वाला है। इस दौरान प्रेम, भाई चारा, सदभाव बना रहे, उसके लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उनके अनुसार कई चीजों पर पूर्ण रूप से पाबंदियां लगाई गई है।
धारा 163 में रहेगी यह रोक
- शादी समारोह, जुलूस, समारोह, धरना और प्रदर्शन में हर्ष फायरिंग पर रोक रहेगी।
- रात दस से सुबह छह बजे तक तेज ध्वनि वाले यंत्रों के उपयोग पर पाबंदी रहेगी।
- चाइनीज मांझा और लोहे के तार बांधकर पतंग उड़ाने पर रोक लगाई गई है।
- गुब्बारों में रंग या पानी भरकर किसी के ऊपर फेंका नहीं जा सकता है।
- परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा।
- परीक्षा केंद्रों पर नकल और नकल के संसाधनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
- सोशल मीडिया पर उत्तेजक और भ्रामक पोस्ट डालने और फारवर्ड करने पर रोक लगाई।
- सांप्रदायिक उन्माद और जातीय संघर्ष पैदा करने वाले गानों पर रोक।
- सार्वजनिक स्थानों पर बंदूक, धारदार हथियार, तलवार लेकर चलने पर पाबंदी।
- धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पोस्टर, बैनर, होर्डिंग पर रोक रहेगी।
- सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोग नहीं खड़े हो सकेंगे।
- अश्लील नृत्य, कार्यक्रम, नाटक, गाना, आडियो-वीडियो, सीडी के प्रयोग पर रोक।
- धार्मिक, राजनैतिक, अन्य समूहों की ओर से बिना अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं होगा।
- तेज ध्वनि करने वाले पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी।
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