रामपुर : अभियोजन पक्ष की धोखाधड़ी की धाराएं बढ़ाने के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने किया खारिज
शत्रु संपत्ति हेराफेरी के मामले एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो रही सुनवाई
रामपुर, अमृत विचार। शत्रु संपत्ति के मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा आजम और अब्दुल्ला के मामले में धाराएं बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। सोमवार को कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। इससे सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम को राहत मिली है।
बता दें कि कुछ माह पहले शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के आरोप से घिरे सपा नेता आजम खां व अब्दुल्ला आजम खां को रामपुर पुलिस ने क्लीन चिट दी थी। जिस पर यह मामला शासन तक पहुंचा था। जिसके बाद इस मामले में शासन ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला के खिलाफ जांच बैठा दी थी। इस मामले की दोबारा से विवेचना करने के आदेश दिए गए थे। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने इस मामले की विवेचना अपराध शाखा के इंस्पेक्टर नवाब सिंह को दी थी। नवाब सिंह इस वक्त शहर कोतवाल हैं। इस मामले में पिता-पुत्र को कोर्ट द्वारा आरोपी बनाया जा चुका है। यह मामला एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में पिछली तारीखों पर सुनवाई हुई थी। जहां अभियोजन पक्ष की ओर से धोखाधड़ी की धाराएं बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। आजम खां के अधिवक्ता जुबैर अहमद का कहना है कि अभियोजन पक्ष की ओर से धोखाधड़ी की धाराएं बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था जिसको कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। जिन धाराओं में पहले संज्ञान लिया जा चुका था उन धाराओं में मामला चलेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 की एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें चार्जशीट फाइल होकर ट्रस्ट के सदस्यों की बेल पेंडिंग थी। कहा कि जमानत पर फैसला सुरक्षित है। इसमें पहले बहस हो चुकी है।
पासपोर्ट मामले में 24 को होगी सुनवाई
अब्दुल्ला आजम के पासपोर्ट मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में 24 फरवरी को सुनवाई होगी। वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में सपा नेता आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट रखने के मामले में मामला दर्ज कराया था। जिसमें विवेचना के बाद विवेचक द्वारा आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो रही है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि रिकार्ड आना अभी बाकी है। अब 24 फरवरी को सुनवाई होना है।
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