बहराराइच: उपभोक्ता आयोग अशोक लेलैंड और सेल्स कम्पनी पर लगाया पौने चार लाख रुपये का हर्जाना, जानें पूरा मामला

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Published By Deepak Mishra
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बहराइच, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता आयोग ने अशोक लेलैंड कंपनी के प्रबंध निदेशक व अयोध्या की सेल्स कम्पनी के प्रोपराइटर को नई चेचिस के साथ लोडर देने व करीब पौने चार लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय पर राज्य आयोग ने भी अपने आदेश में सहमति व्यक्त की।

विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर निवासी उदय प्रताप सिंह ने जून 14 में अशोक लेलैंड कम्पनी को लोडर अयोध्या के सहादतगंज  की फर्म ऋषि ऑटो सेल्स प्रा . लिमिटेड से क्रय किया। तीन ही महीने में लोडर का चेचिस दोनों साइड से क्रेक हो गया। इसकी शिकायत ऑटो सेल्स से की तो वाहन को वर्कशाप पर मंगा लिया। 

नई चेचिस की भरपाई न होने से क्रेता ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया। लम्बी सुनवाई के बाद वर्ष 22 में आयोग अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश तिवारी, सदस्य मोनिका परिदर्शिनी व अम्बिकेश्वर प्रसाद ने कम्पनी के एमडी, ऑटो सेल्स अयोध्या व ब्रांच ऑफिस के प्रोपराइटर को नई चेचिस के साथ लोडर मुहैया कराने व परिवाद दाखिल होने की तारीख से एक सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देने का आदेश दिया। 

परिवादी के अधिवक्ता मोहम्मद असलम ने बताया कि इस आदेश के बाद इसकी अपील राज्य उपभोक्ता आयोग में की गई और राज्य आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय को सही ठहराया। इन आदेशों के बाद कंपनी व ऑटो सेल्स को करीब 3 . 74 लाख के जुर्माने के साथ नई चेचिस के वाहन देना होगा।

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