Bareilly: मां और प्रेमी को 20 साल की सजा, नाबालिग बेटी का कराया था दुष्कर्म

Bareilly: मां और प्रेमी को 20 साल की सजा, नाबालिग बेटी का कराया था दुष्कर्म

बरेली, अमृत विचार: अपनी 14 साल की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करवाने की आरोपी मां और उसके प्रेमी जोगीनवादा निवासी राजू को कोर्ट ने परीक्षण में दोषी पाया। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट नरेंद्र प्रकाश ने दोनों को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी और प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना डाला है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा मिलेगी।

पीड़िता के पिता ने एसएसपी को तहरीर देकर बताया था कि उसकी पत्नी एक साल पहले किसी के साथ भाग गई थी। 9 दिसंबर 2019 को उसकी छोटी पुत्री शाम 4 बजे बाजार गई थी तो वहां पर उसकी मां उसे मिली और सभी को एक साथ रखने की बात कहकर वह उसे अपने कमरे पर लेकर गई। जब बेटी ने घर जाने की बात कही तो कहा कि मां ने कहा कि फोन पर पापा को सूचना दे दी है, वह यहीं से आकर ले जाएंगे। 

इसके बाद उसकी मां ने किसी को फोन किया और थोड़ी देर बाद वहां मां का प्रेमी राजू आया। राजू ने उनकी पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दीं, जब पुत्री ने विरोध किया तो उसकी मां और राजू ने मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद राजू ने दुष्कर्म किया और मां को रुपये का लालच देकर चला गया। मां ने अंदर से ताला डाल लिया। 

सुबह दरवाजा खुलते ही पुत्री घर वापस आई। कुछ दिनों तक गुमसुम रहने पर बड़ी बहन ने 13 दिसंबर को उससे पूछा तो उसने पूरी घटना बताई। एसएसपी के आदेश पर थाना बारादरी पुलिस ने बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और पाॅक्सो एक्ट के तहत किशोरी की मां और राजू के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने सात गवाह और 12 सबूत पेश किये थे।

गलत धंधा करने लगी थी मां
वादी मुकदमा ने अदालत में बताया कि शादी के बाद उनके एक-एक वर्ष के अंतराल पर नाै बच्चे हुए, जिसमें तीन की मौत हो गई। अब तीन बेटे और तीन बेटियां हैं। उनकी पत्नी गलत धंधा करने लगी थी। उनका जो मकान बिका था, उसके सारे पैसे भी पत्नी ने हड़प लिए थे।

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