Saif Ali Khan Attack Case : सैफ पर हमले के आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस की दलीलें खारिज
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मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार 30 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक को बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा कि आरोपी की पुलिस हिरासत बढ़ाने के लिए कोई नया आधार नहीं है। आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने जांच के लिए दो दिन की और रिमांड की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि आरोपी दस दिनों से अधिक समय से पुलिस हिरासत में था और रिकॉर्ड से पता चलता है कि जांच पूरी हो चुकी है। यदि आगे कोई नया सबूत सामने आता है, तो पुलिस नए सिरे से आरोपी की रिमांड मांग सकती है। पुलिस के अनुसार, आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है। उसने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के बाद अपना नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद से 'बिजोय दास' कर लिया था। आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया गया था।
बांद्रा के एक अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पर 16 जनवरी को एक घुसपैठिए ने सैफ अली खान (54) पर चाकू से बार-बार वार किया था। हमले में घायल अभिनेता को लीलावती अस्पताल में आपातकालीन सर्जरी करानी पड़ी थी। सर्जरी के बाद वह पांच दिनों तक अस्पताल में थे।
मंगलवार को मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर हमले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस परमजीत सिंह दाहिया ने बताया, 'हमने इस मामले में शरीफुल इस्लाम को पकड़ा है, वही सही आरोपी है।' उन्होंने बताया कि इस आरोपी के खिलाफ हमारे पास कई पुख्ता सबूत हैं।
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