रामपुर : आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आजम खां पर आरोप तय

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Published By Pradeep Kumar
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वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुए पेश, अब 5 फरवरी को होगी सुनवाई

रामपुर, अमृत विचार। विधान सभा उप चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खां पर आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में अब 5 फरवरी को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान आजम खां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए।

मामला विधान सभा उपचुनाव 2022 से जुड़ा है। इसमें भाजपा से आकाश सक्सेना और सपा से आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया गया था। इस दौरान एक जनसभा में सपा प्रत्याशी आसिम राजा के समर्थन में मोहल्ला शुतुरखाना में हुई थी। इसमें आजम खां ने कहा था कि जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है। चार सरकारों में मैने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहट की कसम खाकर कहता हूं कि बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खां से कि बाहर निकलना भी है कि नहीं। इस पर महिलाओं ने आक्रोश जताया था। शहनाज बेगम की तहरीर पर गंज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज  की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।  अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आजम खां पर आरोप तय हुए हैं।

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