बदायूं: अपहरण और हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास

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Published By Pradeep Kumar
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बदायूं, अमृत विचार। तकरीबन 22 साल पहले की गई हत्या के चार आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट निधि ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन पर 26-26 हजार रुपये और एक पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बेहटा डम्बर गांव निवासी नवी आलम ने थाना अलापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में उन्होंने बताया था कि गांव निवासी यामीन आदि के साथ उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी। पांच जनवरी 2003 को उनके पिता नवी मोहम्मद व चचेरे भाई आस मोहम्मद बहनोई के साथ मुकदमे के संबंध में जानकारी करने के लिए बदायूं शहर जा रहे थे। गांव के मोड़ से गाभियाई नगला के पास पहुंचे तभी यामीन पुत्र अहमद खां, तामीन पुत्र कल्लू अनवर पुत्र असगर, मुन्नवर पुत्र असगर, कमरूल पुत्र जाकिर और तुफैल पुत्र पुत्तन खां ने उन्हें घेर लिया। गाली-गलौज की। कहा कि मुकदमा में पैरवी करता है और फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से नवी मोहम्मद की मौत हो गई। जिसके बाद आरोपियों ने उन्हें उसी समय जला दिया। उसके बाद चचेरे भाई आस मोहम्मद का अपहरण करके ले गए। तब पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच की। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें एक आरोपी को किशोर घोषित कर दिया गया। किशोर न्याय बोर्ड में उसकी पत्रावली भेज दी गई। वहीं एक आरोपी मुन्नवर की विचारण के दौरान मौत हो गई। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर विशेष लोक अभियोजक दिलीप कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद यामीन, अनवर, कमरूल और तुफैल को सजा सुनाई।

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