Bareilly: 'गारंटी' से मुकरना सोनी इंडिया को पड़ा भारी! अब कस्टमर को देना पड़ा इतना मुआवजा?
बरेली, अमृत विचार: फुल रिप्लेसमेंट की गारंटी के बावजूद उपभोक्ता को टीवी बदलकर देने से इन्कार करना सोनी इंडिया को महंगा पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम अध्यक्ष राधेश्याम यादव और सदस्य मुक्ता गुप्ता की पीठ ने टीवी बदलकर देने के साथ उपभोक्ता को 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति भी अदा करने का आदेश दिया है।
कन्हैया टोला निवासी विकास रस्तोगी ने वकील सूरज पाल के जरिए आयोग में 1 नवम्बर 2021 को अर्जी देकर बताया था कि उन्होंने 16 नवंबर 2021 को इज्जतनगर स्थित मोहित इंटरप्राइजेज से 85 हजार रुपये कैश देकर 55 इंच का सोनी टीवी खरीदा था जिसकी स्क्रीन पर 15 दिन बाद ही ब्लैक स्पाॅट आने लगा।
उन्होंने 1 फरवरी 2021 को कंपनी से शिकायत की लेकिन उसने कोविड रेड जोन होने का हवाला देते हुए सर्विस देने से इन्कार कर दिया। कंपनी का प्रतिनिधि 14 अगस्त 2021 को टीवी ले गया जिसे यह कहकर 16 अगस्त 2021 को वापस कर दिया कि उसमें नया पैनल डाल दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद टीवी नहीं चला। उनकी शिकायत पर भी कंपनी ने कोई ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने आयोग में अर्जी दाखिल की।
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