बरेली: संसद में ओवैसी ने बोला था 'जय फलस्तीन'...अब सेशन कोर्ट ने किया तलब

बरेली: संसद में ओवैसी ने बोला था 'जय फलस्तीन'...अब सेशन कोर्ट ने किया तलब

 

विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान संसद में 25 जून को जय फलस्तीन बोलने वाले एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने रिवीजन दर्ज कर लिया है। अदालत ने ओवैसी को नोटिस भेजकर पक्ष रखने के लिए 7 जनवरी को तलब किया है।

मानव अधिकार संरक्षण मंच के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल गुप्ता ने संसद में शपथ ग्रहण के दौरान ओवैसी के जय फलस्तीन बोलने पर आपत्ति जताते हुए इसे भारतीय संविधान का अपमान और देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए घातक बताया है। उनका आरोप है कि ओवैसी का यह आचरण संविधान की मूल भावना के विरुद्ध होने के साथ अपमानकारी ही नहीं राष्ट्रीय सम्मान निवारण अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध भी है। उन्होंने ओवैसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहले एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दी थी जिसे 12 जुलाई को खारिज कर दिया गया था। अब उन्होंने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में फौजदारी निगरानी दायर कर ओवैसी के खिलाफ विवेचना का आदेश देने की याचना की है।