बदायूं: किशोर से कुकर्म करने वाले को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
दोषी पर 1.1 लाख रुपये जुर्माना, एक साल पहले किया था कुकर्म
बदायूं, अमृत विचार। तकरीबन एक साल पहले किशोर से हुए कुकर्म के मामले में आरोपी को विशेष न्यायधीश पॉक्सो दीपक यादव ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की पूरी धनराशि पीड़ित बालक को चिकित्सा, पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कुंवरगांव थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 23 मई 2023 को पुलिस को तहरीर दी थी कि उसका लगभग पांच साल का बेटा दोपहर में घर के सामने खेल रहा था। इसी दौरान घर के पड़ोस में रहने वाला 22 साल का रमाकांत आया और उनके बेटे को बहलाकर अपने साथ गांव के बाहर सुनील के ट्यूबवैल पर ले गया। उसने बेटे को ट्यूबवैल की कोठरी में बंद करके कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। कुकर्म के बाद वह बच्चे को घायल अवस्था में छोड़कर भाग गया। बच्चे को तलाशते हुए उसकी मां पहुंची तो बच्चे ने आपबीती बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की थी। आरोपी के खिलाफ साक्ष्य संकलित करके कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा, प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दोषी रमाकांत उर्फ गोलू को सजा सुनाई।
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