कानपुर में अधिवक्ता को धमकाने पर दो दरोगाओं समेत छह पर रिपोर्ट: जान से मारने की धमकी भी दी, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में अधिवक्ता को धमकाने पर दो दरोगाओं समेत छह पर रिपोर्ट: जान से मारने की धमकी भी दी, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर, अमृत विचार। रावतपुर में एक अधिवक्ता ने दो दरोगाओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकाने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रावतपुर पुलिस ने यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की है। 

मसवानपुर शिव नगर निवासी महेंद्र कुमार शर्मा पेशे से अधिवक्ता हैं। महेंद्र के मुताबिक उन्होंने अपनी शादी के लिए मैरिज डाटकाम के जरिए मध्य प्रदेश के छतरपुर चौबे कॉलोनी, निवासी डॉक्टर प्रभु दयाल  की  तलाकशुदा बेटी शोभा सेन से संपर्क किया। शोभा के बुलाने पर वह अगस्त 2020 में उससे मिलने गया। जहां उसे शोभा के शादीशुदा होने की जानकारी हुई। गत 2021 में शोभा के परिजन उसकी शादी उनके साथ करने को तैयार हो गए। 

जिसके बाद शोभा ने महेंद्र से उसके पहले पति से गुजारा भत्ता दिलाने का मुकदमा लड़ने की बात कही। जिस पर अधिवक्ता महेंद्र ने शोभा, उसके पिता प्रभु दयाल, मां गीता, भाई राहुल की बातों में आकर महेंद्र ने मुकदमा लड़ने के नाम पर लगभग पांच लाख रुपये खर्च कर दिए। 

पैसा मांगने पर आरोपितों ने धोखाधड़ी कर वकील को जान से मारने की धमकी दी। जिस पर अधिवक्ता ने आरोपितों के खिलाफ रावतपुर थाने में तहरीर दी। लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।

दो दरोगाओं पर लगे गंभीर आरोप

आरोप है मामले की जांच कर रहे दरोगा सचिन भाटी और अभिषेक सोनकर ने महेंद्र के पत्र को रावतपुर कार्यालय में फेंक दिया। साथ ही दोनों दरोगाओं ने पीड़ित पर मुकदमा वापस लेने का दबाव भी बनाया। मामले की जांच का हवाला देकर एसआई अभिषेक सोनकर ने वकील का मोबाइल जबरन छीन कर चेक किया। साथ ही पीड़ित के साथ अभद्रता भी की। 

एसआई अभिषेक सोनकर और सचिन भाटी ने मुकदमा वापस न लेने पर वकील को महिला उत्पीड़न के कई मुकदमे लगा देने की धमकी भी। 7 जुलाई 2022 को पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में डाक द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पत्र भी भेजा। लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश पर रावतपुर थाने में दोनों दरोगाओं समेत 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। वही कल्याणपुर एसीपी अभिषेक पांडे ने बताया कि कोर्ट ने दोनों दरोगाओं का नाम मामले से निकलने का आदेश दिया है।

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