बहराइच: दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा, लगा इतने का जुर्माना
विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने अभियुक्त को 70 हजार के अर्थदंड से किया दंडित
बहराइच, अमृत विचार। जनपद श्रावास्ती के थाना इकौना स्थित खानपुर बुड़ई भलुईया गांव निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 70 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने छह जून 2015 को तहरीर दी थी। तहरीर में पीडि़त पिता ने कहा था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को थाना क्षेत्र खानपुर बुड़ई भलुईया गांव का निवासी रामगोपाल गोस्वामी बहला फुसलाकर भगा ले गया था। पीडि़त पिता ने थाने के एसओ से घटना में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी। थाने की पुलिस ने पीडि़त पिता की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए विवेचना के दौरान आरोपपत्र कोर्ट में सौंपा था।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणी ने मुकदमें में सुनवाई के दौरान विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजन पाक्सो संतोष सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने की दलील कोर्ट में पेश की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को पांच माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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