सीतापुर: 24 दिन के अंदर फैसला, दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में दर्ज अभियोग में प्रदेश का बना पहला फैसला

सीतापुर: 24 दिन के अंदर फैसला, दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

सीतापुर, अमृत विचार। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज अभियोग में ट्रायल के 24 दिनों के भीतर आया फैसला प्रदेश की नजीर बना। दुष्कर्मी को आजीवन कारावास के साथ अर्थदण्ड की सजा भी सुनाई गई। मामला सीतापुर जनपद के पिसावां थानाक्षेत्र का है।

पिसावां इलाके के एक गांव का विशाल कश्यप 8 वर्षीय बालिका को मेला दिखाने के बहाने ले गया। गांव के बाहर प्राइमरी स्कूल के पीछे मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पिसावां थाने पर अभियोग दर्ज कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अभियोग में पीड़ित पक्ष के बयानों के साथ पुलिस और मेडिकल टीम के सहयोग से साक्ष्य संकलित किये गए। 5 नवंबर को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14(पाक्सो एक्ट) में मामला ट्रायल पर आया। 

इसी के बाद एक एककर साक्ष्य प्रस्तुत किये गए। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में 24 दिनों तक वाद चला। फिर विद्वान न्यायाधीश भगीरथ वर्मा ने अपना फैसला सुनाया। जिसमें अभियुक्त विशाल कश्यप को धारा 65(2) भारतीय न्याय संहिता के आरोप में दोषी पाए जाते हुए आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में दर्ज अभियोग में 24 दिनों में आया फैसला प्रदेश का पहला फैसला बन गया।

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