Sultanpur News : राहुल गांधी के मानहानि के केस में नहीं हो सकी जिरह, सुनवाई चार को
सुलतानपुर, अमृत विचारः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में शनिवार को वकीलों के प्रस्ताव के कारण सुनवाई टल गई। बीती तारीख पर परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र का साक्ष्य विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में दर्ज किया गया था।
भाजपा नेता परिवादी विजय मिश्र के वकील संतोष पांडेय ने बताया कोर्ट ने बचाव पक्ष के जिरह के लिए चार दिसंबर की तारीख नियत की है। बेंगलुरु में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसको लेकर कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी कोआपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी की जमानत व बयान दर्ज हो चुका है। परिवादी से जिरह की कार्रवाई में मामले की सुनवाई नियत की गई है।
अधिशाषी अभियंता हत्याकांड में तय किए गए आरोप
जल निगम के अधिशाषी अभियंता संतोष कुमार की हत्या के मामले में एडीजे द्वितीय विशेष कोर्ट एससी एसटी न्यायालय में शनिवार को गिरफ्तार सहायक अभियंता अमित कुमार शाह और एक अन्य आरोपी प्रदीप राम जेल से कोर्ट में पेशी पर लाए गए। कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय किए। कोर्ट ने अभियोजन साक्ष्य की सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख नियत कर दी है। मामले में गिरफ्तार सहायक अभियंता अमित कुमार शाह और एक अन्य आरोपी प्रदीप राम जेल में निरुद्ध हैं । अधिशषी अभियंता संतोष कुमार की 17 अगस्त 2024 को उनके घर में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। उनके भाई संजय कुमार ने सहायक अभियंता समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
हाईकोर्ट के आदेश पर पार्क विवाद में दर्ज मुकदमा समाप्त
थानाक्षेत्र कोतवाली नगर स्थित ठठेरी बाजार के महाराजा अहिबरन/महाराजा अग्रसेन पार्क विवाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर शनिवार को मुकदमे का निस्तारण कर दिया गया। वादी देवेश कुमार बरनवाल ने आरोप लगाया था कि 4 जून 2019 को सोनम किन्नर (पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री) और लक्ष्मण चौरसिया ने पार्क पर कब्जा करने की नीयत से वहां शीतला माता की तस्वीर रखकर पूजा शुरू की। विरोध करने पर दोनों ने धमकी दी और कब्जे की बात कही। मामले में सुनवाई एसीजेएम प्रथम मुक्ता त्यागी की कोर्ट में चल रही थी। हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के खिलाफ दायर याचिका पर मामला रद्द कर दिया। इसके बाद शनिवार को आरोपियों की ओर से अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने मुकदमे के निस्तारण का प्रार्थनापत्र दिया, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामला समाप्त कर दिया।
गबन के आरोपी निलंबित सचिव की जमानत पर सुनवाई 26 को
बनमई गांव में सरकारी धन के गबन के मामले में निलंबित व जेल में निरुद्ध ग्राम विकास अधिकारी गौतम पटेल की जमानत पर सुनवाई शनिवार को टल गई। मामले में अब जमानत पर सुनवाई 26 नवंबर को होगी। 10 दिसंबर 2022 को गांव के रवि प्रताप सिंह ने ग्राम प्रधान और सचिव के खिलाफ सरकारी निधियों के गबन का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पयागीपुर चौराहे से आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जिसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
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