Sultanpur News : दुराचार के दोषी को 10 साल की कैद : कोर्ट ने 15 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया
सुलतानपुर, अमृत विचारः अमेठी जिले के थानाक्षेत्र अमेठी के एक गांव में पांच साल पूर्व किशोरी से दुराचार करने के दोषी नेता उर्फ सुबेदार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने 10 साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।अदालत ने दोषी पर 15 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है ।
एडीजीसी रवींद्र प्रताप सिंह के मुताबिक 7 मई 2019 की घटना में दर्ज हुए केस मे पीडिता के परिजन ने आरोप लगाया था कि किशोरी के साथ छेड़छाड कर दुराचार जैसी वारदात को अंजाम दिया। तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए गये पांच गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर को कोर्ट ने दोषी नेता उर्फ सुबेदार को 10 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया ।
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