ठेके के बाहर शराब पीने वालों की अब खैर नहीं, मिला प्लास्टिक ग्लास तो होगी कड़ी कार्रवाई
शराब के ठेकों पर नहीं बिक सकेगा प्रतिबंधित प्लास्टिक ग्लास, डीएम ने लगायी रोक
गोंडा, अमृत विचार। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने शराब की दुकानों पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के ग्लासों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। डीएम की तरफ से कहा गया है कि यदि किसी दुकान पर इस नियम का उल्लंघन किया गया तो संबंधित के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके अलावा शराब दुकानों के बाहर पीने पर भी पाबंदी लग गयी है। अब दुकान बाहर खड़े होकर शराब पीना भारी पड़ सकता है। अगर कोई दुकान के बाहर खड़े होकर शराब पीता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जायेगी।
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जनपद में शराब की दुकानों पर सख्त अनुशासन लागू करने और अवैध गतिविधियों पर रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी शराब की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और रेट लिस्ट को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिया है। साथ ही सख्त हिदायत दी है कि दुकानों के बाहर या सड़कों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उपजिलाधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी को इस संबंध में नियमित निरीक्षण और कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोकथाम के लिए आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीमों के गठन के भी निर्देश दिए गए हैं। विशेष ध्यान माझा क्षेत्र और छोटे बाजारों पर दिया जाएगा, जहां छापेमारी अभियान चलाकर संदिग्ध स्थानों की जांच की जाएगी।
अक्टूबर में 256.44 लीटर अवैध शराब और 18,900 किलोग्राम लहन नष्ट
डीअम की तरफ से बताया गया कि अक्टूबर माह में किए गए प्रवर्तन कार्य के तहत 256.44 लीटर अवैध शराब और 18,900 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है। विभिन्न थानों में चार एफआईआर दर्ज की गई है। आबकारी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर माह में मात्र 13 थानों में प्रवर्तन कार्य हुआ है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी थानों पर संयुक्त अभियान चलाकर अवैध शराब के खिलाफ व्यापक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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