Unnao: ग्राम पंचायत शंकरपुर सरांय के प्रधान पद के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित, जिला मजिस्ट्रेट ने की कार्रवाई

Unnao: ग्राम पंचायत शंकरपुर सरांय के प्रधान पद के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित, जिला मजिस्ट्रेट ने की कार्रवाई

शुक्लागंज, (उन्नाव), अमृत विचार। सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के ग्राम पंचायत शंकरपुर सरांय के प्रधान सर्वेश कुमार के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग के आरोप में जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव ने कड़ी कार्रवाई की है। जिले के अधिकारियों द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि प्रधान ने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया और शासनादेशों का उल्लंघन किया।

जांच में सामने आया कि मेन हाईवे से कन्हवापुर तक खडंजा पुलिया और मिट्टी कार्य में वित्तीय अनियमितताएं की गईं। इसमें भुगतान की प्रक्रिया नियमों के विपरीत रही, क्योंकि भुगतान सीधे प्रधान के खाते में किया गया, जबकि शासन के अनुसार भुगतान सीधे वेन्डर या श्रमिकों के बैंक खातों में किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, कार्य में किए गए भुगतान का अभिलेखीय सत्यापन भी सही नहीं पाया गया। 

इस मामले में प्रधान और सचिव दोनों को दोषी पाया गया। इसके बाद, जिला मजिस्ट्रेट ने शासनादेश 7/2019 के तहत सर्वेश कुमार के प्रधान पद के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही, मामले की अंतिम जांच के लिए उपकृषि निदेशक, कृषि प्रसार, उन्नाव को नामित किया गया है। प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने समय पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। 

इसके परिणामस्वरूप, उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी किया गया। अब इस मामले की अंतिम जांच कार्यवाही पूरी करने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के तहत प्रधान पद के कर्तव्यों को निष्पक्ष तरीके से निर्वहन कराने के लिए त्रिसदस्यीय समिति गठित की जाएगी, और मामले की पूरी जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा। 

वहीं बता दें कि गांव भूपशंकर कुमार, गुड्डी उर्फ गुरूवाईन, अभिनव अवस्थी, श्रीमती राम आदि ग्रामीणों ने ग्राम सभा में हुये विकास कार्यों पर सवाल खड़ा करते हुये आरोप लगाये थे। उसी को लेकर जांच की गई। जिसमें प्रधान दोषी पाये गये और उनके खिलाफ कार्यवाही की गई।

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