रामपुर : युवक की गैर इरादतन हत्या में 10 वर्ष का कारावास

रामपुर : युवक की गैर इरादतन हत्या में 10 वर्ष का कारावास

रामपुर, अमृत विचार। युवक की गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 11,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला खजुरिया थाना क्षेत्र के गांव महतोष का मझरा का है। यहां रहने वाली वीरा देवी का कहना था कि 4 अप्रैल 2020 को उसका भाई मुनीश अमर सिंह की दुकान पर बच्चों के लिए सामान लेने गया था। इस दौरान आरोपी और दो लोगों ने मुनीश को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया था। उपचार के दौरान मुनीश की मौत हो गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम की कोर्ट में चल रही थी। एडीजीसी अंजू सिंह ने बताया कि दोषी अमर सिंह को 10 वर्ष की सजा और 11,500 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जबकि दो आरोपियों को बुजुर्ग होने और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए परीवीक्षा पर छोड़ दिया गया।

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