रुद्रपुर: भवन कर जमा करने वालों को नहीं मिलेगी 5 प्रतिशत की छूट
बीरेन्द्र बिष्ट, रुद्रपुर, अमृत विचार। रुद्रपुर नगर निगम में भवन स्वामियों को अब भवन कर जमा करने में पांच प्रतिशत की छूट नहीं मिलेगी। कारण 31 अक्टूबर को भवन कर छूट की अवधि खत्म हो चुकी है। अब भवन स्वामियों को 31 मार्च तक पूरा भवन कर जमा करना होगा। इसके बाद प्रतिवर्ष एक प्रतिशत के हिसाब से पेनाल्टी जमा करनी होगी।
दरअसल, वर्ष 2018 में नगर निगम के परिसीमन से पूर्व नगर निगम में 20 वार्ड शामिल थे, जबकि परिसीमन के बाद निगम में 40 वार्ड शामिल हो गये थे। हालांकि अभी नये 20 वार्डों से निगम भवन कर की वसूली नहीं करता है, जबकि पूर्व के 20 वार्डों से ही निगम भवन कर वसूल करता है। इन वार्डों में भवन कर स्वामियों की संख्या 22000 के करीब है। दो वर्ष पूर्व नगर निगम बोर्ड बैठक में भवन स्वामियों के 31 अक्टूबर तक कर जमा करने पर 5 फीसदी कर में छूट देने की व्यवस्था की गयी थी।
वहीं अब 31 अक्टूबर की तिथि निकल चुकी है। अब भवन कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक भवन स्वामियों को भवन कर जमा करने में कोई छूट नहीं मिलेगी। 31 मार्च के बाद भवन कर जमा करने पर प्रतिशत वर्ष की हिसाब से पेनाल्टी जमा करनी होगी। नगर के अधिकारियों के अनुसार अगर किसी भवन स्वामी ने एक वर्ष तक कर जमा नहीं किया गया तो उससे एक प्रतिशत पेनाल्टी के साथ भवन कर जमा कराया जाएगा। जबकि दो साल से कर जमा नहीं करने वाले से दो प्रतिशत पेनाल्टी के साथ कर जमा कराया जाएगा।
सात माह में हुआ लक्ष्य का 50 फीसदी टैक्स जमा
नगर निगम के कर विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में कर वसूली लक्ष्य 4 करोड़ 50 लाख रुपये रखा हुआ है, जबकि कर विभाग की टीम अभी तक 50 प्रतिशत भवन कर की वसूली कर चुकी है। वहीं विगत वर्ष कर विभाग ने कर वसूली का लक्ष्य 3 करोड़ 50 लाख रुपये रखा था। लक्ष्य के सापेक्ष कर विभाग की टीम 85 प्रतिशत भवन कर पायी थी। वहीं कर विभाग के अधिकारियों को अब क्यूआर कोड से शत-प्रतिशत भवन कर वसूल होने की उम्मीद है।
भवन स्वामियों को 31 अक्टूबर तक भवन कर जमा करने में 5 प्रतिशत की कर में छूट दी गयी थी, लेकिन अब भवन स्वामियों को अंतिम तिथि 31 मार्च तक पूरा भवन कर जमा करना होगा। 31 मार्च के बाद भवन कर जमा करने पर प्रतिशत एक प्रतिशत पेनाल्टी के हिसाब से भवन कर जमा कराया जाएगा।
-लता आर्या, कर अधीक्षक, नगर निगम रुद्रपुर