रुद्रपुर: गोकुल हत्याकांड के दोषियों को कठोर आजीवन कारावास

रुद्रपुर: गोकुल हत्याकांड के दोषियों को कठोर आजीवन कारावास

रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2019 में थाना दिनेशपुर में हुए गोकुल हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा हुई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया।

जिला सहायक अभियोजन अधिकारी अनिल सिंह ने बताया कि ग्राम धीमरी ब्लॉक दिनेशपुर निवासी जयराम ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 21 अप्रैल 2019 को उसके घर पर वैवाहिक समारोह चल रहा था। तभी वहीं का रहने वाले विजय सिंह ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी और वैवाहिक समारोह में विवाद हो गया। कारण मामला गांव व आपसी रिश्तेदारी का था तो मामले का पटाक्षेप करते हुए राजीनामा हो गया।

29 अप्रैल 2019 की शाम को मूलरूप से नागपुर महाराष्ट्र व हाल निवासी धीमरी ब्लॉक दिनेशपुर निवासी विजय सिंह, जय सिंह, अशोक कुमार, राम सिंह, राधेश्याम सिंह व रिंकू सिंह धारदार हथियार लेकर जबरन घर में आये और परिवार पर कातिलाना हमला शुरू कर दिया। जब उनका बेटा गोकुल सिंह बीच बचाव को आया तो हमलावरों ने उसके सिर पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

आनन-फानन में बेटे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, बरेली के अलावा हायर सेंटर ले जाया गया। जहां 4 मई 2019 को उपचार के दौरान बेटे ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी भी की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत में शुरू हुई। जहां एडीजीसी अनिल सिंह ने अदालत के सामने 15 गवाह पेश किए।

दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने सभी नामजद आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास और 50-50 हजार का अर्थ दंड देने की सजा सुनाई। साथ ही मृतक के परिजनों को एक लाख रुपये प्रति कर अदा करने का भी आदेश दिया।

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