नैनीताल: एचएन विवि के वीसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नैनीताल: एचएन विवि के वीसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल के उप कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने उनकी नियुक्ति को यूजीसी व केंद्रीय विश्वविद्यालय एक्ट के तहत वैध मानते हुए नियुक्ति को चुनौती देती याचिका को खारिज कर दिया है।

खंडपीठ ने सोमवार को याचिककर्ता, विश्वविद्यालय व केंद्र सरकार का विस्तृत रूप से पक्ष सुना। सुनवाई पर केंद्र सरकार व विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि सलेक्शन कमेटी ने वीसी की नियुक्ति यूजीसी की नियमावली 2018 व केंद्रीय विश्वविद्यालय नियमावली 2009 के तहत की है। किसी भी नियमावली का उल्लंघन नहीं किया है। कमेटी इस पद के लिए योग्य अभ्यर्थी को ही नियुक्त किया है। इसलिए याचिका को निरस्त किया जाए।

मामले के अनुसार देहरादून निवासी रविन्द्र जुगरान ने याचिका दायर कर कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति यूजीसी की नियमावली 2009 के विरुद्ध की गई है। याचिका में कहा गया कि पहले वाइस चांसलर की नियुक्ति करने के लिए विज्ञप्ति जारी हुई।

जिसमें 203 अभ्ययर्थियों ने आवेदन किया। बाद में 15 अभ्यर्थियों की एक शॉर्ट लिस्ट बनाई गई। इन 15 अभ्यर्थियों में से तीन अभ्यर्थी इस पद के लिए योग्य पाए गए लेकिन चयन समिति ने इस पद पर इन तीन अभ्यर्थियों में से न करके किसी चौथे अभ्यर्थी की नियुक्ति कर दी। जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई उसने कभी इस पद हेतु आवेदन किया ही नहीं न ही उसके पास इस पद के लिए योग्यता है। फिर किस आधार पर उनकी नियुक्ति इस पद पर कर दी गई। लिहाजा उनकी नियुक्ति को निरस्त किया जाए।

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