सुलतानपुर: अशफाक हत्याकांड में तीन दोषी करार, राजेश विक्रम सिंह समेत पांच बरी

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
On

30 जनवरी 2018 को जगदीशपुर बाजार स्थित विजया बैंक के पास अशफाक अहमद की गोली और बम से की गई थी हत्या

सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के जगदीशपुर बाजार में हुए चर्चित अशफाक हत्याकांड में मंगलवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पूर्व ब्लाक प्रमुख राजेश विक्रम सिंह समेत पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि तीन अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। 

एडीजीसी मनोज दुबे के मुताबिक 30 जनवरी 2018 को जगदीशपुर बाजार स्थित विजया बैंक के पास अशफाक अहमद की गोली और बम से हत्या कर दी गई थी। इस हमले में रजी अहमद समेत कुछ अन्य लोग घायल हो गए थे। मृतक के पिता अंसार अहमद ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर कला गांव निवासी पूर्व ब्लाक प्रमुख राजेश विक्रम सिंह  समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने मामले की तफ्तीश के बाद आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत में सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के अभाव में राजेश विक्रम सिंह, अनिल सिंह, नान्ह सिंह उर्फ सूरज, विकास खरवार,और सुभाष यादव को बरी कर दिया गया।

मामले में बचाव पक्ष की ओर से रुद्र प्रताप सिंह मदन, रविवंश सिंह और काशी प्रसाद शुक्ल ने पैरवी की। अदालत ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र के लालीपुर हुसैनगंज निवासी वंशराज यादव, बिहार छपरा के हुसैनपुर गांव निवासी अमित चौबे और मोहनगंज थाने के रामशाला निवासी सतीश उर्फ सतई को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया, जिन्हें 25 अक्टूबर को जेल से तलब कर अदालत उन्हें सजा सुनायेगी।

यह भी पढ़ें- Ayodhya news : मनुष्यता का इतिहास वस्तुतः यात्राओं का इतिहास है : प्रो. सदानंद शाही

 

 

संबंधित समाचार