WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ 4 नवंबर को गवाहों के बयान दर्ज करेगी अदालत

WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ 4 नवंबर को गवाहों के बयान दर्ज करेगी अदालत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दायर आपराधिक मामले में अब चार नवंबर को गवाहों के बयान दर्ज करेगी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत ने एक गवाह का बयान दर्ज करने के बाद, अगली कार्यवाही के लिए चार नवंबर की तारीख निर्धारित की। अदालत ने 21 मई को सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बल प्रयोग करने के आरोप तय किए थे। 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने अदालत में खुद के निर्दोष होने का दावा किया है। मजिस्ट्रेट ने सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप भी तय किया था। अदालत ने मामले में सह-आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आपराधिक धमकी का आरोप तय किया था।  

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