नैनीताल: ट्रांसजेंडर्स की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर 18 नवंबर तक रिपोर्ट दे सरकार - हाईकोर्ट

नैनीताल: ट्रांसजेंडर्स की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर 18 नवंबर तक रिपोर्ट दे सरकार - हाईकोर्ट

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने राज्य में ट्रांसजेंडर्स के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कानून बनाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से ट्रांसजेंडर्स की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत रिपोर्ट 18 नवंबर तक पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई भी इसी तिथि को होगी। 

गुरुवार को मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि ट्रांसजेंडर्स के अधिकार और संरक्षण के लिए एक्ट बना दिया है, राज्य और जिलों में ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन सेल बनाई गई हैं।

पूर्व में कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स के लिए नियमावली व कानून बनाने के निर्देश भी दिये थे। दरअसल, देहरादून की ट्रांसजेंडर निशा चौहान ने सुरक्षा के लिए याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा था कि रजनी रावत गैंग से उनको खतरा है। गैंग ने उनके साथ वर्ष 2018, 2023 अब 2024 को भी मारपीट की और लूटपाट की। साथ में ट्रांसजेंडर्स की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक्ट बनाने की मांग की है ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके, आखिरकार वे भी समाज का एक हिस्सा हैं।

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