बदायूं: बिल्सी कोतवाल को न्यायालय में पेश होकर लिखित स्पष्टीकरण देने का नोटिस

लिखित स्पष्टीकरण न देने पर दर्ज किया जाएगा केस, विभागीय कार्रवाई के लिए एसएसपी को लिखा जाएगा

बदायूं: बिल्सी कोतवाल को न्यायालय में पेश होकर लिखित स्पष्टीकरण देने का नोटिस

बदायूं, अमृत विचार। सीजेएम मोहम्मद तौसीफ रजा ने बिल्सी थाने के कोतवाल को न्यायालय में पेश होने का नोटिस जारी करके कोतवाल को 18 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा है। उपस्थित होने या लिखित में जवाब दाखिल न करने पर न्यायालय में अलग से केस फाइल किया जाएगा।

कोतवाली बिल्सी में इस्माइल शाह बनाम जावेद शाह आदि के नाम से धारा 156(3) में 21 मई 2024 को बिल्सी पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया गया था। जिस आदेश को कोतवाली के पैरोकार द्वारा 27 मई को प्राप्त भी कर लिया गया था लेकिन उस आदेश पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जन नहीं की गई। 18 सितंबर को जब वादी इस्माइल शाह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि अभी तक आदेश के अनुपालन में केस दर्ज नहीं किया है, तब न्यायालय ने नोटिस जारी कर पूछा। नोटिस जारी होने के बाद 15 अक्टूबर को कोतवाली पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली। जिस पर न्यायालय ने नोटिस में आदेश करते हुए लिखा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि जानबूझ कर न्यायालय के आदेश कि अवहेलना की है। जो घोर आपत्तिजनक हैं और लापरवाही दर्शा रही है। बिल्सी कोतवाल न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में स्पष्टीकरण देकर बताए कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। स्पष्टीकरण न देने पर अलग से केस दर्ज किया जाएगा और विभागीय कार्रवाई के लिए एसएसपी को लिखा जाएगा।

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