नैनीताल: हाईकोर्ट ने महिला कर्मचारी संगठनों के चुनाव परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक
विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी संगठन के नियमों के खिलाफ चुनाव कराने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने चुनाव परिणाम पर रोक लगाने के साथ ही संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।
कोर्ट ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी, परन्तु चुनाव परिणाम हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर रहेंगे।
मामले के अनुसार मातृ शिशु एवं महिला कल्याण कर्मचारी एसोसिएशन की प्रांतीय अध्यक्ष गुड्डी मट्यूरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर संगठन के चुनाव को चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है कि संगठन से निष्कासित सदस्य के प्रार्थना पत्र पर स्वास्थ्य सचिव ने महानिदेशक को चुनाव कराने के आदेश जारी कर दिए। यह भी कहा गया है कि निष्काषित सदस्यों को भी चुनाव में लड़ने की अनुमति दे दी गई है। इसी तरह संगठन से निकाले जा चुके सदस्यों को संयोजक बना दिया गया और शासन को भी गुमराह किया गया। यह पूरी तरह संगठन की नियमावली के विपरित है। नियमानुसार वही सदस्य इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं जो इसके सदस्य हैं निष्काषित सदस्य नहीं है।
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