1912 पर दर्ज शिकायतों के फर्जी निस्तारण पर Break, आयोग ने बर्ती सख्ती

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Published By Muskan Dixit
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बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर पर लागू होगी ओटीपी व्यवस्था

लखनऊ, अमृत विचार: अब बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए चल रहे टोल फ्री नंबर 1912 पर दर्ज शिकायतों के फर्जी निस्तारण पर ‘ब्रेक’ लग सकेगा। इस नंबर पर ओटीपी व्यवस्था लागू होगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने तीन माह में नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है।

इस सेवा पर दर्ज हो रही शिकायतों के निस्तारण पर सवाल उठते रहे हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग ने शिकायत दर्ज कराई थी, साथ ही, इस सेवा में ओटीपी की व्यवस्था लागू करने की मांग की थी। उपभोक्ता परिषद का कहना था है कि उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर शिकायत के तुरंत बाद सेल्फ जेनरेटेड ओटीपी जारी किए जाएं। साथ ही शिकायत दूर होने के बाद ओटीपी का नंबर बताने पर शिकायत की निस्तारण प्रक्रिया बंद की जाए। आयोग ने नए टैरिफ आदेश में ओटीपी व्यवस्था हर हाल में तीन महीने में लागू करने का निर्देश दिया है।

शिकायत निस्तारण न होने पर मुआवजा मिलना होगा आसान
आयोग के निर्देश के तहत अब बिजली बिल के पीछे उपभोक्ताओं को मुआवजा का दावा करने संबंधी जानकारी का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, बिजली दुर्घटनाओं पर निस्तारण और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलने का समय व प्राप्त धनराशि की जानकारी को वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया है। इससे शिकायत निस्तारण न होने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा मिलना आसान हो सकेगा।

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