संभल: प्रेमी युगल की हत्या में दोषी पुत्री के पिता को मिला आजीवन कारावास

संभल: प्रेमी युगल की हत्या में दोषी पुत्री के पिता को मिला आजीवन कारावास

चन्दौसी, अमृत विचार। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रेमी युगल की हत्या के मामले में पुत्री के पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 

एडीसीजी राहुल दीक्षित ने बताया कि थाना गुन्नौर के मोहल्ला हीरापुर निवासी इस्लाम शाह पुत्र फूल शाह ने थाने में तहरीर दी थी कि उनका पुत्र सलमान (19 वर्ष) 9 जुलाई 2017 की शाम चार बजे से दिखाई नहीं दिया। 10 जुलाई 2017 की सुबह 9 बजे सलमान मोहल्ला टंकी निवासी अच्छन पुत्र रशीद के घर में मृत अवस्था में पड़ा है। पास ही अच्छन की पुत्री निशा (15 वर्ष) भी मृत अवस्था में पड़ी है। 

मुझे पता चला कि मेरे पुत्र सलमान के अच्छन की पुत्री से संबंध थे। मेरा पुत्र किसी समय अच्छन की पुत्री से मिलने गया होगा। जिससे अच्छन व उसकी पत्नी नसरीन ने दोनों की हत्या कर दी। निशा के गले में रस्सी का फंदा पड़ा है, जबकि सलमान का गला कटा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने थाने में अच्छन व उसकी पत्नी नसरीन के विरुद्ध धारा 302 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया।  

जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी अच्छन को अपराधी माना और धारा 302 में अच्छन को आजीवन कारावास से दंडित किया है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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