बरेली : हत्या के दोषी तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों को उम्रकैद
अमृत विचार, लखनऊ डेस्क । उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक अदालत ने एक गवाह की नृशंस हत्या के जुर्म में तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनायी है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष श्रीवास्तव ने रविवार को बताया कि 2017 में भुता थाना क्षेत्र के लाडपुर गांव में छोटे खां नामक व्यक्ति के तालाब में जहर डालकर मछलियां मारने के मामले में रहीस मोहम्मद नामक व्यक्ति ने आरोपियों के खिलाफ गवाही दी थी।
उन्होंने बताया कि मामले में आरोपी भूरे खान ने 10 मई 2017 को अपने भाइयों इबरार, कलुआ खां और इरफान तथा लल्ला जान नामक अन्य व्यक्तियों की मदद से भगवंतापुर गांव में रहीस मोहम्मद को घेर लिया और उसे तमंचे से ताबड़तोड़ गोलियां मारीं। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गोली मारने के बाद हमलावर रहीस को खेत में खींच कर ले गये और फरसे से ताबड़तोड़ प्रहार किये, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। श्रीवास्तव ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को भूरे खान, इबरार, कलुआ खां और लल्ला जान को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले के एक अन्य आरोपी इरफान का नाम अदालत में दाखिल किये गये आरोप पत्र से हटा दिया था। मगर अदालत ने इरफान को भी तलब करते हुए कहा कि उसके खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। वहीं, प्रतापगढ़ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में अपर सत्र न्यायाधीश हरविंदर सिंह की अदालत ने देवेश नामक युवक की हत्या के जुर्म में चार लोगों को शनिवार को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश शर्मा ने रविवार को बताया कि अदालत ने मुन्नू, लवलेश, कल्लू व सागर पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया। उन्होंने बताया कि 14 मार्च 2017 को देवेश की हत्या की गयी थी।