हल्द्वानी: पत्नी की हत्या के आरोप में डेढ़ साल बाद पति बरी
हल्द्वानी, अमृत विचार। पत्नी की हत्या के आरोप में फौजी पति ने डेढ़ साल जेल में गुजारे। आरोप था कि दहेज के लिए वह पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था और एक रोज स्मैक और शराब के नशे में उसने पत्नी को छत से नीचे फेंक दिया। इस मामले में डेढ़ साल जेल में गुजारने और ढाई साल कोर्ट के चक्कर काटने के बाद वह बाइज्जत बरी हो गया।
डोभालवाला देहरादून निवासी फौजी नीरज सिंह बोरा की और से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा ने बताया कि नीरज के ससुरालियों ने नीरज, उनके भाई, मां और बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि 19 अगस्त 2019 को लालकुआं निवासी दीवान सिंह भंडारी ने बेटी की शादी नीरज से आर्य समाज मंदिर में की थी। शादी के कुछ माह बाद नीरज पत्नी को देहरादून अपने घर ले गये। ससुर दीवान का आरोप था कि ससुराली दो लाख रुपये के लिए बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे।
इसी के चलते नीरज ने बेटी को छत से नीचे फेंक कर मार डाला। मेडिकल जांच रिपोर्ट में विवाहिता के शरीर में कीटोन नामक पदार्थ की मात्रा अधिक मिली। इसकी मात्रा अधिक होने की वजह से उसे चक्कर आये और वह छत से गिर गई। सीडीआर रिपोर्ट ने भी कोर्ट में नीरज का समर्थन किया।
इस मामले में राजन सिंह मेहरा ने 12 गवाह पेश किए और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तीन नजीर भी पेश की। 30 सितंबर को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा की कोर्ट ने नीरज बोरा और उनके परिजनों को निर्दोष मानते हुए दोषमुक्त कर दिया। हालांकि इस दौरान सभी आरोपियों को डेढ़ से दो साल जेल काटनी पड़ी।