बरेली:आप प्रत्याशी पर जानलेवा हमले के आरोपी को उम्रकैद, तत्कालीन सीओ श्वेता यादव भी फंसीं
तीन साल पहले चुनाव प्रचार के दौरान हुआ था हमला, सीओ ने दबाए रखी थी चार्जशीट
बरेली, अमृत विचार। साल 2021 में शहर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी कृष्णा भारद्वाज पर कुदेशिया फाटक के पास जानलेवा हमला हुआ था। अब इस मामले में आरोपी थाना इज्जत नगर परतापुर चौधरी निवासी ललित सक्सेना को दोषी पाया गया। लिहाजा स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। वहीं विवेचना बाद चार्जशीट 15 माह तक अपने पास रखने पर तत्कालीन सीओ श्वेता यादव के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई के लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों व शासन को आदेश की प्रति भेजी है।
वादी चंद्रशेखर भारद्वाज ने थाना प्रेमनगर में तहरीर देकर बताया था कि 21 नवंबर 2021 की शाम 7:15 बजे उनकी पत्नी कृष्णा भारद्वाज अपने चुनाव प्रचार से वापस आ रहीं थी तभी कुदेशिया फाटक के पास ललित सक्सेना ने अपने तीन-चार साथियों के साथ गाड़ी में से खींचकर जानलेवा हमला कर दिया जिससे कृष्णा के सिर में गंभीर चोटें आईं और मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाया। ललित जोर-जोर से कह रहा था कि 'विधायक बनेगी आज तुझे जान से मार देंगे।' प्रेम नगर पुलिस ने जानलेवा हमला और धमकी देने का मामला दर्ज किया था। विवेचना उपरांत ललित के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। वहीं वर्ष 2022 में प्रेम नगर पुलिस ने विवेचना पूरी करके सीओ श्वेता यादव को भेज दी थी। लेकिन सीओ ने 15 महीने बाद चार्जशीट कोर्ट भेजी। नियमानुसार 7 दिन में सीओ को आरोप पत्र कोर्ट प्रेषित करना होता है। अदालत ने उच्च अधिकारियों व शासन को सीओ के विरुद्ध जांच का निर्देश दिया है।