Supreme Court ने केरल में अभिनेत्री पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी को दी जमानत

Supreme Court ने केरल में अभिनेत्री पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी को दी जमानत

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केरल में 2017 में एक अभिनेत्री पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी सुनील एन एस को मंगलवार को जमानत दे दी। इस मामले में अभिनेता दिलीप भी आरोपी हैं। न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ मामले में सुनील की जमानत याचिका खारिज करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनील को ‘पल्सर सुनी’ के नाम से भी जाना जाता है। 

पीठ ने उनकी सात साल से अधिक लंबी कैद की अवधि पर विचार किया और यह भी कहा कि मुकदमे की सुनवाई जल्द ही समाप्त होने की संभावना नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सुनील को उनकी रिहाई के लिए जमानत शर्तें तय किए जाने के वास्ते एक सप्ताह के भीतर निचली अदालत में पेश किया जाए। उसने कहा कि अभियोजन पक्ष जमानत पर उनकी रिहाई के लिए सख्त शर्तें लगाने के वास्ते निचली अदालत में दलीलें पेश कर सकता है। 

तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री का 17 फरवरी 2017 की रात को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और करीब दो घंटे तक कार में उनके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। बाद में वे भाग गए थे। आरोपियों ने अभिनेत्री को ब्लैकमेल करने के लिए पूरी घटना की वीडियो बनायी थी।

पुलिस ने इस मामले के संबंध में कई लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में दिलीप को भी गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने तीन जून को दिए आदेश में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।  

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